सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की लंबी बहस और फिर स्थगन अनुरोध के बाद मामले को स्थगित कर दिया। अब इसे मंगलवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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सिंघवी ने अदालत को बताया कि जैन ने इस मामले में अब तक पूरा सहयोग किया है और पूर्वमंत्री के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। कानून के मुताबिक, किसी कंपनी की संपत्ति का श्रेय कभी भी किसी शेयरधारक या निदेशक को नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि कंपनी में मौजूद पैसे का श्रेय जैन को कैसे दिया जा सकता है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई गई है।