नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य पूजा राजपूत को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने 11 जून को पूजा राजपूत को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती देने पर जमानत दी।
अदालत के आदेश में कहा गया, पूजा राजपूत के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वह काफी समय से हिरासत में है। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा यह उसकी पहली जमानत अर्जी है। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा, आरोपी को जेल में रखने से कोई फलदायी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पूजा राजपूत पर आरोप है कि वह उन लोगों के गिरोह का हिस्सा थी, जो खुद को ईडी अधिकारी बताकर आम लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है।