गाजियाबाद जिले में 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में अब केवल ऑनलाइन ही अपना रिटर्न जमा करा पाएंगे। पहले व्यापारियोें को छूट थी कि वह अपना रिटर्न मैनुअल या ऑनलाइन जमा कर सकते थे।
वाणिज्य कर विभाग ने बड़े व्यापारियों के लिए मासिक और तिमाही रिटर्न जमा करने के नियम में परिवर्तन किया है। विभाग के एडिशनल कमिश्नर आरएस त्रिपाठी ने बताया कि नये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इसमें 50 लाख रुपये तक टर्न ओवर करने वाले व्यापारियाें को मासिक रिटर्न जमा करने से छूट दी गई है। इस श्रेणी के व्यापारी केवल तिमाही रिटर्न ही जमा करेंगे। यह रिटर्न उन्हें केवल ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।
वहीं एक करोड़ तक टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को अपना मासिक रिटर्न अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही जमा करना होगा। विभाग ने मैनुअल तरीके को खत्म कर दिया है। इससे व्यापारियों को राहत होगी। साथ ही विभाग राजस्व समय पर मिल जाएगा।