आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला आवंटन रद्द होने के मामले में अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक राज्यसभा सचिवालय के सरकारी बंगला आवंटन रद्द होने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर अमल नहीं किया जा सकेगा। मामला सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले से जुड़ा है।
राज्यसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें इस बंगले के आवंटन को रद्द करने का नोटिस भेजा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। वहीं, आप सांसद का कहना है कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बंगले का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई सरकार के इशारे पर की गई है। राघव चड्ढा का कहना है कि राज्यसभा के उपसभापति ने उचित प्रक्रिया के बाद उन्हें यह सरकारी बंगला आवंटित किया था। आप सांसद ने कहा कि यह बीजेपी का बदला लेने के स्वभाव को दिखाता है। आप सांसद ने कहा कि राज्यसभा में मेरी निडर आवाज, मेरे ऊपर दबाव बनाने और मजबूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।