परिवहन विभाग वाहन रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के दौरान चौपहिया वाहन को खड़ा करने का स्थान पूछ रहा है। यदि कोई नहीं बता पाएगा तो उनका पंजीकरण व फिटनेस नहीं किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट में नया प्रावधान लागू किया है। अब नए वाहन के पंजीकरण और पुराने की फिटनेस के आवेदन फार्म में एक नया कॉलम जोड़ा गया है।
आरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि परिवहन विभाग का उद्देश्य सड़कों पर पार्क होने वाले वाहनों पर रोक लगाना है। वाहन मालिक को या तो अपना पार्किंग स्थान बताना होगा या फिर किराए पर पार्किंग लेने की रसीद देनी होगी।
उन्होंने बताया कि मार्च से वाहन रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के दौरान बताए गए पार्किंग स्थान का सत्यापन किया जाएगा। यह नियम चौपहिया वाहनों पर लागू किया जा रहा है। रात में निर्धारित स्थान से अलग वाहन पार्क मिलने पर इनका चालान किया जाएगा।