नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की उस याचिका पर फिल्म दूसरा की रिलीज पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। इसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनालिटी राइट्स) के उल्लंघन का आरोप लगाया था। फिल्म 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट ने कहा, मैं इसे बस कल के लिए रख रहा हूं। कोई रोक नहीं। यह मामला आज ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
गांगुली और फिल्मकार लव फिल्म्स एलएलपी की ओर से दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि फिल्म में गांगुली के व्यक्तित्व, पहचान और पेशेवर उपलब्धियों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग किया है। मुकदमा फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक अभिनय देव, प्रोडक्शन कंपनियों और वितरक पीवीआर आईनॉक्स सहित अन्य के खिलाफ दायर किया गया है। गांगुली की ओर से पेश वकील ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे कोई लाइसेंस नहीं लिया गया और पूर्व क्रिकेटर ही फिल्म के स्यूडो हीरो हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेलर का एक-तिहाई हिस्सा गांगुली की फुटेज है और एक इंटरव्यू में निर्देशक ने सौरव गांगुली का जिक्र भी किया है। वहीं, प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि फिल्म कोई बायोपिक नहीं है, बल्कि राजस्थान की एक लड़की की कहानी है, जिसे गांगुली से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि नेटवेस्ट सीरीज की फुटेज के इस्तेमाल के लिए बीसीसीआई अधिकृत धारक से उचित लाइसेंस लिया गया है और किसी खिलाड़ी का ऐसी फुटेज पर कोई अधिकार नहीं है।