अदालत ने पडोसी में रहने वाली महिला से रेप के आरोपी सत्यजीत कुमार जयसवाल को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी के नीच कृत्य को देखते हुए उसके साथ सहानुभूति नहीं बरती जा सकती।
अदालत ने साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने अपने फैसले में कहा कि हमें रेप से पीड़िता की दुर्दशा को देखना होगा।
दोषी ने उसके शरीर पर ही हमला नहीं किया बल्कि पीड़िता के मन और उसकी निजता पर भी हमला किया है।