नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने दूरदर्शन भवन के बाहर हुए प्रदर्शन मामले में आरोपी रणवीर सिंहानिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने 26 मई को दिए आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं। जांच अधिकारी ने भी अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था।
14 अप्रैल को दूरदर्शन भवन के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एंकर अशोक श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी रणवीर सिंहानिया ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ब्यूरो