दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को सशर्त विदेश जाने की इजाजत प्रदान कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिल्म से मिलने वाली राशि से राजपाल को ऋण का भुगतान करना होगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 मई तय की है।
ऋण का भुगतान न करने का मामला
न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी ने राजपाल को 30 मार्च से 14 अप्रैल तक फिल्म की शूटिंग के लिए दुबई जाने की इजाजत प्रदान करते हुए चेतावनी दी कि यदि तय शर्तों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने याची की आपत्ति को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि उनकी नजर में राजपाल को विदेश जाने की अनुमति न देने से याची को कोई फायदा नहीं होगा। इससे पूर्व राजपाल के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल दुबई से 15 अप्रैल को वापस आ जाएगा। फिल्म से मिलने वाली राशि से ऋण का भुगतान करेगा।
पेश मामले के मुताबिक, राजपाल पर आरोप है कि फिल्म अता-पता-लापता बनाने के लिए उन्होंने एक कंपनी से पांच करोड़ रुपये का ऋण लिया था, लेकिन वापस नहीं किया। कई बार अदालत में आश्वासन देने के बावजूद भुगतान न करने पर अदालत ने हाल ही में राजपाल को जेल में भेज दिया था।