पांच करोड़ रुपये के ऋण मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नया प्रस्ताव रख पैसे लौटाने का तर्क रखा है। यादव ने कहा कि फिलहाल उनके पास पैसे नहीं हैं।
ऋण प्रदान करने वाले याची ने इस प्रस्ताव को खारिज कर आरोप लगाया कि यादव भुगतान करने की अपेक्षा बिना कारण अदालत का समय नष्ट कर रहे हैं। अदालत ने अब सुनवाई 24 मार्च को तय कर दी है।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति पीएस तेजी की खंडपीठ ने हाल ही में भुगतान करने के मुद्दे पर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने राजपाल को पैसे का भुगतान न करने पर चेतावनी देते हुए पूछा था कि आप पहले भी जेल में रह चुके हैं।