राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम में मेवात के लिए विशेष तौर पर कुछ फेरबदल किया गया है। लोगों के विरोध और चुनाव तारीख बदलने की मांग के बाद आयोग ने बुधवार को बदली हुई तारीख की घोषणा कर दी।
मेवात के फिरोजपुर झिरका, नगीना तथा पुन्हाना खंड में एक ही दिन यानि चार अक्तूबर को चुनाव रखा गया था। लेकिन मेवात के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव नावली में इसी दिन एक बड़ा इस्लामिक जलसा होना है। मेवात में चुनाव की तिथि को लेकर विरोध होना शुरु हो गया।
मेवात के धार्मिक एवं समाजिक तथा राजनैतिक मंचों से जुडे विभिन्न लोगों ने हरियाणा चुनाव आयोग एवं सरकार से इसमें फैरबदल की मांग की थी। मेवात के लोगों की जायज मांग को देखते हुए हरियाणा चुनाव आयोग ने मेवात की चुनावों की तारीखों में फैरबदल कर दिया।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ऋषि कुमार दांगी के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव आयोग ने तीन चरण में कराने का निर्णय लिया था। जिसके तहत मेवात में 4 और 11 अक्तूबर को पांच विकास खंडों में चुनाव कराए जाने थे।
4 अक्तूबर को धार्मिक जलसे के आयोजन को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने कार्यक्रम में मेवात के लिए विशेष तौर पर बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार 11 अक्तूबर को पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नगीना में, जबकि 18 को नूंह और तावडू में मतदान कराया जाएगा।
नूंह विकास खंड में मौजूदा वक्त 83 ग्राम पंचायत हैं। मौजूदा वक्त एक लाख 47 हजार से अधिक मतदाता नूंह खंड के गांवों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, जबकि नए वोट बनाने का काम चल रहा है। जिला परिषद में कुल 25 वार्ड हैं, जबकि नूंह पंचायत समिति में 30 वार्ड हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से इन चुनावों के लिए पंच और पंचायत समिति के चुनाव में मतपत्र के माध्यम से जबकि सरपंच और जिला परिषद के सदस्य के पद के लिए ईवीएम से मतदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। डीडीपीओ दांगी ने बताया कि यह व्यवस्था रेवाड़ी और पंचकुला जिलों को छोड़कर सभी जिलों में होगी।
मेवात में चुनावों की नई तारीख घोषित होते ही मेवात के पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, विधायक नसीम अहमद, विधायक रहीस खान, विधायक जाकिर हुसैन सहित क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा उनकी मांग को स्वीकार करने तथा चुनावों की नई तारीखों की घोषणा करने का स्वागत किया है।
मत डालने को जरूरी दस्तावेज:
वाहन चलाने का लाइसेंस, पैन कार्ड, किसी सरकारी या गैर सरकारी औद्योगिक कंपनी का पहचान पत्र, केंद्र, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन की ओर से जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, डाकघर पास बुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, शस्त्र प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रॉपर्टी दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज, हेल्थ कार्ड और आधार कार्ड (सभी फोटोयुक्त एवं सक्षम अधिकारी की ओर से जारी हों)।
खर्च की सीमा :
जिला परिषद के सदस्य :2 लाख
पंचायत समिति सदस्य :1 लाख
सरपंच, 15 वार्ड तक :50 हजार
सरपंच 15 वार्ड से कम :30 हजार
पंच : 10 हजार
नामांकन शुल्क :
पंच : 100 रुपये
एससी-बीसी के लिए : 40 रुपये
सरपंच के लिए : 200 रुपये
जिला परिषद सदस्य : 300 रुपये
पंचायत समिति सदस्य : 100 रुपये।