उत्तर प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलरों को अपना पंजीकरण कराना होगा। शासन स्तर पर इस बाबत कार्रवाई चल रही है। शहरी आवास विकास विभाग प्रॉपर्टी डीलरों के पंजीकरण अनिवार्य करने की योजना बना रहा है।
जल्द ही शासनादेश जारी हो सकता है। इसके बाद प्रॉपर्टी का काम करने से पहले डीलरों को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण जिला प्रशासन करेगा या प्राधिकरण, यह स्पष्ट नहीं है।
प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग इस पर काम कर रहा है। डीलरों से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में करीब 50 हजार प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रदेश इनकी तादाद लाखों में है।
हालांकि, स्थानीय अधिकारी इसकी जानकारी न होने की बात कह रहे हैं। नोएडा प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जगबीर खटाना का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी खरीदारों को लाभ मिलेगा। संपत्ति के विवाद में कमी आएगी।
उनका कहना है कि एसोसिएशन भी इसके लिए प्रयासरत है। डीलरों को एसोसिएशन से जोड़ा जा रहा है और पंजीकरण कराया जाएगा।