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निचले श्रेणी वाली कॉलोनियों पर जल बोर्ड होगा मेहरबान

Fri, 05 Feb 2016 02:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी देने की शुरूआत करने के बाद अब उनके बिलों की बकाया राशि व उस पर लगा ब्याज और अन्य जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। वह इलाके की श्रेणी मुताबिक राशि माफी करेगी। उच्च श्रेणी वाली कॉलोनियों को कम राहत मिलेगी, जबकि निचली श्रेणी वाली कॉलोनियों के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इसी बीच बोर्ड प्रतिमाह 20 हजार लीटर सेे अधिक पानी का उपयोग करने वालों के बिल में बढ़ोतरी कर सकता है।
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दिल्ली जल बोर्ड की जल्दी ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें वह उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत और एक कमर तोड़ने वाला प्रस्ताव लेकर आएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के निर्देश पर बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं के बिल का पिछला बकाया, उस पर लगा ब्याज व जुर्माना माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन बोर्ड उपभोक्ताओं की पूरी राशि माफ नहीं करेगा।

सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने सभी कॉलोनियों को नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स की श्रेणियों के अनुसार तीन हिस्सों में बांटा है। वह ए और बी श्रेणी की कालोनियों के उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत, सी, डी और ई श्रेणी की कालोनियों का 75 प्रतिशत और एफ, जी और एच श्रेणी की कालोनियों का शत प्रतिशत पिछला बिल माफ करेगी।
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दूसरी ओर बैठक में पानी की दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव आएगा। जल बोर्ड के एक्ट के अनुसार प्रतिवर्ष एक जनवरी से पानी की दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। लेकिन यह बढ़ोतरी बैठक में मोहर लगने के बाद ही हो सकती है। जनवरी में बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सका था।

बोर्ड द्वारा पानी की दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर प्रतिमाह 20 हजार लीटर से अधिक पानी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 20 हजार व उससे कम पानी का उपयोग करने वालों का बिल माफ कर रखा है। बोर्ड पिछले दोे साल से पानी की दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी कर रहा है। इस तरह इस बार भी दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
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