महेंद्रा एंक्लेव निवासी शालिनी सिंह की अर्जी पर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर राजेश द्विवेदी और विनोद सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर लिया है।
अब वादी को 20 मार्च को गवाही के लिए तलब किया है। अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि शालिनी सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि 24 जनवरी की सुबह क्राइम ब्रांच टीम सुबह 6 बजे उसके घर पहुंची और बैंकों की एफडी, 2 लाख रुपये, बैंक पासबुक, सोने के जेवरात और मकान की रजिस्ट्री अपने साथ ले गए।
विरोध करने पर उसे भी पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए और क्राइम ब्रांच आफिस में बंद करके रखा। शाम को उसे छोड़ दिया गया।
बता दें कि शालिनी सिंह, सतीश चंद नामक उस ट्यूटर की पत्नी है, जिसे क्राइम ब्रांच टीम ने फोन पर अधिकारी की आवाज निकालकर पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सतीश के साथ ही क्राइम ब्रांच ने एक सिपाही पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जेल भेजा था।
क्या हुआ था
24 जनवरी की सुबह क्राइम ब्रांच टीम सुबह 6 बजे उसके घर पहुंची और बैंकों की एफडी, 2 लाख रुपये, बैंक पासबुक, सोने के जेवरात और मकान की रजिस्ट्री साथ ले गए।