- 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ध्वनि स्तर
- 22 सितंबर से 3 अक्तूबर तक रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए दी गई ये सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे की बजाय रात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। त्योहारों को उत्साहपूर्ण मनाने और लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए एलजी वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दी है।
दिल्ली में नवरात्रि और रामलीला का उत्साह चरम पर है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने त्योहारों को और भव्य बनाने के लिए 22 सितंबर से 3 अक्तूबर तक रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम (माइक सिस्टम) के इस्तेमाल में छूट दे दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आयोजकों की सालों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हालांकि, रिहायशी इलाकों में ध्वनि स्तर 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका खराब असर न पड़े और शांति बनी रहे। मंत्री ने कहा कि सभी आयोजकों को ध्वनि नियमों का पालन करना होगा और कार्यक्रम समय पर खत्म करने होंगे।