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Delhi NCR News: भोंडसी जेल में बंद नंदू गैंग के बदमाश मनोज कैरा से पूछताछ की अनुमति

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- दिल्ली पुलिस नंदू से उसके संभावित संबंधों की जांच के लिए कैरा से पूछताछ करना चाहती है
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह से जुड़े एक व्यक्ति मनोज यादव उर्फ कैरा से पूछताछ की अनुमति दी है। कैरा किसी अन्य मामले में गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस नंदू के गिरोह से उसके संभावित संबंधों की जांच के लिए उससे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस ने बताया कि कैरा पर जबरन वसूली के दो और हत्या के एक मामले में आरोप पत्र दाखिल है।



विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में पुलिस ने बताया कि कैरा जबरन वसूली में शामिल था और वह नंदू को जबरन वसूली के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देता था। पुलिस के वकील ने बताया कि कैरा दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित स्टेटमेंट बैंक नगर में हुई एक हत्या के मामले में शामिल था। इसके अलावा दो जबरन वसूली के मामलों में भी आरोपी है। वह नंदू गैंग को जबरन वसूली के लिए टारगेट की जानकारी देकर सहयोगी की भूमिका निभाता था। उसके बाद जबरन वसूली के लिए गोलीबारी की जाती थी।
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गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की ओर से कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में चार दिसंबर, 2024 को गिरफ्तारी के बाद से बाल्यान हिरासत में है। उस पर एक पूरक आरोप पत्र के माध्यम से आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को दो और आरोपियों, विकास गहलोत और उसकी पत्नी वीनीता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी वीनीता के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 लगाई है। दिल्ली पुलिस ने बाल्यान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं। इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पुलिस, विजय उर्फ कालू, विकास गहलोत, वीनीता और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बाबा कपिल सांगवान का सगा भाई है।
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