अमेरिकी शोधकर्ता से दुष्कर्म मामले में मेहमूद फारुकी को अदालत 4 अगस्त को सजा सुनाएगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता ने फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक फारुकी पर नशे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने सजा पर बहस सुनने के बाद सजा को सुनाने की तारिक 4 अगस्त की तय की है। इस मामले में दोषी को सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
दिल्ली पुलिस ने फारुकी के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने संबंधी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का आरोप है कि फारुकी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता से सुखदेव विहार स्थित अपने घर पर 28 मार्च 2015 को दुष्कर्म किया था।
फारुकी ने दुष्कर्म के आरोप को खारिज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने एफआईआर में देरी को एक अहम मुद्दा बनाया था। अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अपनी दलील में कहा था कि उनके मुव्वकिल पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।