हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों में प्रभावी, निष्पक्ष व स्वतंत्र लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग संबंधी याचिका पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर दायर याचिका को ज्ञापन के रूप में स्वीकार किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कानून व न्याय मंत्रालय को कहा कि वह फैसला लेने के बाद याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को इस बारे में जानकारी दें।
अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याची यदि मंत्रालय के निर्णय से संतुष्ट न हों तो वह पुन: अदालत में आने के लिए स्वतंत्र हैं।