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आज खुलेगी कोर्ट, कल से फिर 4 दिन बंद

Wed, 07 Jan 2015 01:10 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
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हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी में पिछले 55 दिनों से चली आ रही हड़ताल मंगलवार को खुली तो वादकारियों का सैलाब कचहरी में उमड़ पड़ा। केस की सुनवाई से लेकर अटकी पड़ीं जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई हुई।
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गाजियाबाद की विभिन्न कोर्ट से शाम तक 142 रिहाई परवाने जारी किए गए। हालांकि जेल में देरी से पहुंचने के कारण इनमें से सिर्फ 5 बंदियों को ही रिहा किया गया।

बाकी 137 बंदियों की रिहाई अब बुधवार सुबह की जाएगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पंडित और सचिव योगेंद्र कौशिक का कहना है कि वादकारियों की परेशानी को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में दो दिन मंगलवार और बुधवार को वकील कोर्ट में काम करेंगे और बाकी दिन हड़ताल पर रहकर विरोध जताएंगे।
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गाजियाबाद के सीजेएम और 8 एसीजेएम, 15 एडीजे, पांच सीबीआई कोर्ट के अलावा ईसीएक्ट, एससी/एसटी एक्ट और गुंडा एक्ट की कोर्ट में ज्यादातर जमानत अर्जियों पर ही सुनवाई हुई।

शाम तक इन सभी कोर्ट से कुल मिलाकर 142 रिहाई परवाने जारी हुए। डासना जेल अधीक्षक एसपी यादव के अनुसार रिहाई परवाने जारी होने पर राहत मिली है। हालांकि परवाने चूंकि देर से पहुंचे, इसलिए मंगलवार शाम सिर्फ 5 बंदियों को रिहा किया गया।

362 बंदियों की पेशी को मात्र 40 पुलिसकर्मी
डासना जेल में बंद 362 बंदियों को मंगलवार को कोर्ट में पेशी पर लाया गया, जबकि हवालात पर ड्यूटी के लिए सिर्फ 40 पुलिसकर्मी ही तैनात थे। ऐसे में पुलिसकर्मियों की हालत खस्ता हो गई।

हवालात प्रभारी जोगेंद्र सिंह के अनुसार मंगलवार को बड़ी संख्या में बंदियों को पेशी पर लाया गया। इनमें कई खतरनाक बंदी भी शामिल थे। नियमानुसार पेशी के दौरान एक बंदी केसाथ दो पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है, मगर मंगलवार को फोर्स की कमी के चलते हालत खराब रही।

हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर कविनगर थाना प्रभारी अवनीश गौतम भी अपने दलबल के साथ करीब तीन घंटे तक सदर हवालात कोर्ट कोर्ट परिसर में ही निरीक्षण पर रहे।

पेशी पर नहीं लाया गया अब्दुल करीम उर्फ टुंडा
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा मंगलवार को कोर्ट में पेशी पर नहीं लाया गया। ईसी एक्ट कोर्ट में टुंडा के खिलाफ फ्रंटियर मेल धमाका प्रकरण में सुनवाई हो रही है।

सरकारी वकील राजेंद्र कसाना ने बताया कि टुंडा को मंगलवार के लिए कोर्ट ने तलब कर रखा था, मगर उसे पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 20 जनवरी नियत की है।

बहराइच के विधायक और उनकी पत्नी की जमानत अर्जी पर बहस
एनआरएचएम घोटाले में फंसे बहराइच के विधायक मुकेश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सीबीआई विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता की कोर्ट में सीबीआई के लोक अभियोजक बीके सिंह और वीके शर्मा ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया।

लोक अभियोजक ने बताया कि विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले के तहत कुल आठ मामले दर्ज हैं। विगत दिनों सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। तभी से दोनों डासना जेल में हैं।

अर्जियों पर फैसला देने के लिए कोर्ट ने अब 9, 12, 13 और 14 जनवरी नियत की हैं। इसके अलावा एनआरएचएम घोटाला प्रकरण के ही एक अन्य मामले में डा. चित्रा सिंह पर चार्ज लगाए जाने पर बहस शुरू हो गई।

मंगलवार को हुई बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीके शर्मा ने अपना पक्ष रखा। चार्ज पर बहस जारी रखने के लिए कोर्ट ने अब 20 जनवरी नियत की है।
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