अनुभवी होटल व्यवसायी दिवंगत पीआरएस ओबेरॉय की बेटी अनास्तासिया ओबेरॉय ने अपने भाई विक्रमजीत ओबेरॉय, बहन नताशा ओबेरॉय और चचेरे भाई अर्जुन ओबेरॉय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
दिग्गज होटल व्यवसायी दिवंगत पीआरएस ओबेरॉय की बेटी अनास्तासिया ओबेरॉय ने अपने भाई विक्रमजीत ओबेरॉय, बहन नताशा ओबेरॉय और चचेरे भाई अर्जुन ओबेरॉय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अपने मुकदमे में उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रमजीत और अर्जुन, उनके दिवंगत पिता द्वारा नियुक्त निष्पादकों के साथ साजिश में उनकी वसीयत के निष्पादन में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे।
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12 सितंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद मुकदमे की विषय वस्तु की रक्षा के लिए अन्य वादी के साथ-साथ अनास्तासिया ओबेरॉय के पक्ष में एक अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने पीआरएस ओबेरॉय द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में निषेधाज्ञा का आदेश दिया और अनास्तासिया और उसकी मां के अपने पारिवारिक घर पर निरंतर कब्जे की रक्षा की।
अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति चावला ने कहा, वादी पक्ष (अनास्तासिया ओबेरॉय और अन्य) द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित वसीयतकर्ता की वसीयत और कोडिसिल की प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखी गई है।