दिल्ली में नर्सरी दाखिले की नई गाइडलाइन बदलने और 20 फीसदी मैनेजमेंट कोटा को वापस पाने के लिए निजी स्कूलों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की तारीख फिर से बदल दी गई है।
जस्टिस मनमोहन ने कहा कि 31 जनवरी को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई अब 11 मार्च के बजाए 25 फरवरी को होगी।
अदालत ने कहा कि अगली तारीख से इस मसले की सभी याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई होगी और साथ ही दिल्ली सरकार के वकीलों, निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी व याचिकाकर्ताओं की फोरम को भी सभी दस्तावेज तैयार रखने को कहा है।
अनएडेड निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी जिसमें नर्सरी एडमिशन गाइडलाइन 2014-15 और उपराज्यपाल नवीन जंग की ओर से जारी निर्देशों पर अंतरिम राहत देने की मांग की थी।
जस्टिस मनमोहन के द्वारा गाइडलाइंस पर स्टे देने से मना करने के बाद स्कूलों ने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। और वहां से भी जब बात नहीं बनी तो स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी स्कूलों को एडमिशन गाइडलाइन पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से सभी लंबित याचिकाओं की सुनवाई में तेजी लाने की बात कही।