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Delhi NCR News: केजरीवाल की कानूनी मुलाकात की संख्या बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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ईडी ने विरोध जताया, कोर्ट 9 को करेगा आदेश पारित
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में उन्होंने अपने वकीलों के साथ सप्ताह में कानूनी बैठकों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। केजरीवाल ने तर्क रखा कि चूंकि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनी काम होते हैं। इसलिए बैठकों की संख्या बढ़ाई जाए।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दलीलों पर गौर करते हुए मामले में आदेश पारित करने की तारीख 9 अप्रैल तय की। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक सप्ताह में पांच बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है।
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मैनुअल के अनुसार सप्ताह में केवल एक कानूनी बैठक की अनुमति है और विशेष परिस्थितियों में दो बैठकों की अनुमति दी जा सकती है। आवेदक को पहले से ही दो कानूनी बैठकें मिल रही हैं। वकीलों ने कहा कि अगर कोई जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, तो उनके साथ असाधारण व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
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एक अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने 10 दिन ईडी की हिरासत में बिताए थे।
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