अब हाईवे किनारे चलने वाले साइकिल सवारों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर इनका भी नगद चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग जनवरी से लागू होने वाले रोड सेफ्टी एक्ट में इसे शामिल करने जा रहा है।
सड़कों पर मस्ती से साइकिल-रिक्शा लहराकर चलने वालों को अब सावधान होना होगा। जल्द ही इनके लिए नियमावली लागू होने जा रही है। सड़कों पर सबसे ज्यादा असुरक्षित साइकिल रिक्शा चालक ही हैं।
एक ओर साइकिल सवार जहां सबसे ज्यादा हादसों के शिकार होते हैं, वहीं पर इनकी मनमानी के कारण भी कई हादसे होते हैं। विभागीय रिकार्ड के अनुसार साइकिल एक्सीडेंट में 80 फीसदी मौत का शिकार हो जाते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट में इनके लिए कोई नियम नहीं है। परिवहन विभाग जनवरी से सड़क सुरक्षा कानून ला रहा है। इसमें साइकिल, रिक्शा को दो पहिया वाहन की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी है।
इसके लिए सभी जिलों से रिकार्ड मांगा गया है। इसके बाद साइकिल-रिक्शा चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। सड़क किनारे की अपने लेन में चलना होगा और सिग्नल का पालन करना होगा।
ऐसा न करने पर इनका नगद चालान काटा जाएगा। नगद जमा न कराने पर इनके साइकिल-रिक्शा को जब्त कर लिया जाएगा। आरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि एमवी एक्ट काफी पुराना है। इसको समय में अनुसार परिवर्तित करना जरूरी है।