ग्रेटर नोएडा के इको विलेज-1 सोसाइटी में सिगरेट पीकर फेंकने पर युवक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिगरेट का टुकड़ा एक निवासी के फ्लैट की बालकनी में जाकर गिरा था। फ्लैट मालिक ने इसकी शिकायत मेंटेनेंस प्रबंधन से की। युवक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सोसाइटी के लोगों ने बताया कि बी-14 टावर में रहने वाला युवक अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने के बाद बचा हिस्सा उसने नीचे फेंक दिया। जो एक फ्लैट की बालकनी में जाकर गिरा। फ्लैट मालिक ने इस पर आपत्ति जताई। आरोप है कि जिस समय सिगरेट का हिस्सा फेंका गया वह सुलग रहा था।
बालकनी में सामान भी रखा हुआ था। सिगरेट से बालकनी में रखे सामान में आग पकड़ सकती थी। फ्लैट मालिक की शिकायत पर मेंटेनेंस की टीम ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए दोबारा ऐसी गलती करने पर फ्लैट खाली कराने की चेतावनी दी है।
स्कूलों के निकट पान-बीडी की दुकानों पर होगी कार्रवाई : डीएम
स्कूल-कॉलेजों के नजदीक चल रहीं बीडी-सिगरेट, पान आदि की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उपजिलाधिकारी समेत अधिकारी टीम बनाकर मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। यह निर्देश जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक में अधिकारियों को दिए हैं।
डीएम ने कहा है कि किसी भी विद्यालय के पास 100 गज की दूरी तक पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटका की दुकान नहीं होनी चाहिए। यादि ऐसा है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। यहां पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा प्रीति यादव, मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी आदि मौजूद रहे।
डीएम के आदेश की उड़ रही धज्जियां
पिछले सप्ताह भी डीएम आदेश दिए थेे कि किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास कोई बीडी-सिगरेट समेत अन्य धूम्रपान की दुकान नहीं होनी चाहिए। मगर नॉलेज पार्क में डायमंड डि्रल समेत कई स्कूलों के पास सिगरेट-बीड़ी और अन्य धूम्रपान के उत्पाद खुलेआम बेचे जाते मिले रहे हैं।