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Noida News: पुरानी क्षति की पूर्ति नहीं करेगी बीमा कंपनी

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-कार के हादसाग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। कार के हादसाग्रस्त होने पर पुरानी क्षति को बीमा कंपनी ठीक नहीं कराएंगी। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही करार देकर वाद को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
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जारचा के ढोकलपुरा गांव निवासी देवेंद्र कुमार ने कार का बीमा मारुति इंश्योरेंस बुकिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बजाज एलाइंज इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा 19 जनवरी 2019 से 18 जनवरी 2019 तक प्रभावी थी। 8 अगस्त 2019 को कहीं जाने के लिए कार को स्टार्ट किया। स्टार्ट नहीं होने पर धक्का देकर स्टार्ट करा रहे थे। इस बीच अचानक स्टार्ट होकर कार मकान के गेट से रगड़ते हुए दीवार से टकराकर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना बीमा कंपनी को दी। कंपनी के सर्वेयर ने गाडी को अधिकृत एजेंसी को ठीक कराने के लिए कहा गया। कार की मरम्मत में करीब 1.50 लाख रुपये का खर्चा आया। कार को एजेंसी पर खड़ा कर दिया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने कार को ठीक कराने से मना कर दिया। कार मालिक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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