नोएडा के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में एफएआर विवाद को लेकर एओए ने बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। कोर्ट ने नए टावरों के फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।
-एओए ने बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किया था कोर्ट केस
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) वाले मामले में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) को राहत मिलने की उम्मीद जाग रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।
सोसाइटी के एओए अध्यक्ष अभिषेक मित्तल और सचिव कमांडर संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि सोसाइटी में नए टावरों में अतिरिक्त फ्लोर बनाने के लिए बिल्डर ने अवैध तरीके से एफएआर खरीदा है। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने इसके लिए धोखे से दस्तखत करवाए हैं। वहीं, 429 फ्लैट खरीदारों ने इसपर अपनी असहमति भी दर्ज करवाई है। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण में शिकायत की थी लेकिन समाधान न होने पर एओए ने नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में केस किया था। संजीव गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने संज्ञान लेते उत्तर प्रदेश सरकार के पास केस ट्रांसफर किया था और इस संबंध में जांच के आदेश भी दिए थे। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से 4 सितंबर को सुनवाई की गई जिसमें नए टावरों के फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अगली सुनवाई 18 सितंबर को हुई जिसमें यह रोक बरकरार रखी गई।