सोनीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने महिला उप निरीक्षक को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने के मामले में एसीबी के आरोप पत्र के आधार पर 60 हजार रुपये शिकायतकर्ता अंकित के बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि वर्तमान मामले में केस की संपत्ति मानी गई है।
29 जून को थाना सिविल लाइन में नियुक्त महिला एसआई मंजू को एसीबी ने 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। एसआई ने दुष्कर्म मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की एवज में आरोपी अंकित से एक लाख रुपये मांगे थे।
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अंकित ने एसीबी से शिकायत कर दी थी। एसीबी ने प्लान बनाकर महिला एसआई को गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी इस संबंध में महिला एसआई के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। 60 हजार रुपये शिकायतकर्ता अंकित ने अपने पक्ष में रिलीव कराने का आवेदन किया था।
अदालत ने दिए आदेश में 60 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि दागी धन के विरुद्ध है जो वर्तमान मामले में केस की संपत्ति है। शिकायतकर्ता अंकित इस राशि के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकता है।