नूंह। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार ने जिला सचिवालय में निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा को भी नए सिरे से निर्धारित कर दिया गया है। इस बार नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 16 लाख और पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
इसके अलावा नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये और नगर परिषद सदस्य के लिए 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग के नियमों के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने-अपने चुनावी खर्च का लेखा निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना होगा। चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा न करने पर उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस बार निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का नियम भी लागू होगा। अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष और सदस्य के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुभिता ढाका, सीटीएम रणवीर सिंह , पुन्हाना एसडीएम मनीषा शर्मा, नूंह एसडीएम अश्वनी कुमार, तहसीलदार तावडू शालिनी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।