मथुरा। युवकों की पिटाई करने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इससे पूर्व दो आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुकी है।
10 अप्रैल 2025 को गोकुल बैराज के पास खड़े कोतवाली की जनकपुरी कॉलोनी निवासी हिमांशु चौधरी और सांकेत पांडेय के ऊपर बाइक सवार आधा दर्जन युवकों ने हमला कर दिया। दोनों की लाठी-डंडों से पिटाई की और हवाई फायर करते हुए भाग गए। घायल हिमांशु चौधरी के चाचा गजेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस हमलावरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दो के नाबालिग होने के कारण उन्हें कोर्ट ने परिजन के संरक्षण में दे दिया जबकि अन्य को जेल भेज दिया। जेल में बंद महोली रोड निवासी अभि चौधरी उर्फ अनंत ने अपने अधिवक्ता के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत अर्जी दाखिल की। डीजीसी की दलील, पुलिस रिपोर्ट और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व 6 मई 2025 को कोर्ट निखिल सारस्वत, परविंदर गौतम की जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है।