चश्मदीद की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने चश्मदीद गवाह की हत्या के मामले में सलारपुर निवासी नितिन भाटी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना फेज-2 नोएडा क्षेत्र का है। जहां वर्ष 2014 में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किए गए युवक मन्नू शर्मा उर्फ बन्टा की करीब दो माह बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक एक पुराने फायरिंग केस में मुख्य गवाह था और इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई। वादी बिकेश उर्फ राजू के अनुसार 12 अक्तूबर 2014 की शाम गांव नंगला चरणदास स्थित चाय की दुकान पर कानपुर देहात निवासी मन्नू शर्मा मौजूद था। इसी दौरान नाबालिग आरोपी और नितिन भाटी वहां पहुंचे। मन्नू शर्मा को जान से मारने की नीयत से नाबालिग आरोपी ने गोली चलाई, जो मन्नू के पेट में लगी। घटना के तुरंत बाद घायल मन्नू शर्मा को पुलिस की मदद से यथार्थ अस्पताल सेक्टर-110 में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और करीब दो माह बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मन्नू शर्मा 2 मई 2014 को वादी की पत्नी की गोली मारने की घटना में चश्मदीद गवाह था।