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Noida News: उड़ती धूल के खिलाफ सख्ती, 5 लाख रुपये लगेगा जुर्माना

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दिल्ली सरकार ने कहा- निर्माण और रोड कटिंग पर धूल रोकने के लिए उपाय अनिवार्य
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
रोड कटिंग और निर्माण से उड़ने वाली धूल पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विंटर एक्शन प्लान के तहत डीपीसीसी ने नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नियमों की अनदेखी पर ठेकेदारों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा और किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

रोड कटिंग से उठने वाली धूल राजधानी में पीएम 2.5 का एक बड़ा कारण है, इसलिए डीपीसीसी ने अपने दिशा-निर्देशों को और सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। अब सभी एजेंसियों और ठेकेदारों को रोड कटिंग और निर्माण के दौरान कई अनिवार्य कदम उठाने होंगे। 18 मीटर से चौड़ी सड़कों पर 2 मीटर ऊंचे विंड बैरियर लगाने पड़ेंगे, मिट्टी और मलबे को ढककर रखना होगा। नियमित पानी का छिड़काव, ढीली सतहों को गीला करना और ट्रकों को पूरी तरह ढककर चलाना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्री केवल निर्धारित स्थान पर रखी जा सकेगी और मजदूरों को मास्क व सुरक्षा उपकरण भी देने होंगे।
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पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि कोई भी एजेंसी या ठेकेदार इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर 5 लाख रुपये तक का पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा। सरकार की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। किसी भी चूक पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार निर्माण वाली जगहों के आसपास मजदूरों और ड्राइवरों को खाना देने के लिए 305 कम्युनिटी किचन चला रही है। दिल्ली की सीमाओं पर गैर मानक ट्रकों की एंट्री रोक रहे। नियमों का पालन न करने पर 50 से अधिक निर्माण प्रोजेक्ट बंद किए हैं। 24 घंटों में 331 सीएंडडी साइटें, 510 अवैध डंपिंग स्थल जांचे और 50 जगह खुले में आग जलने के मामलों में चालान किए। पीयूसी नहीं होने पर 3,108 वाहनों पर कार्रवाई की है।
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