नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पत्नी सीमा गंभीर, मां व गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से दवाओं के स्टॉक करने और वितरण के मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया कि आपराधिक शिकायत रद्द की जाती है।
यह फैसला गंभीर की याचिका पर आया जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी। मामला दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग की शिकायत पर आधारित था जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी)(दो) के तहत दर्ज की गई थी। इस एक्ट के अनुसार, बिना लाइसेंस के दवाओं का निर्माण, बिक्री या वितरण निषिद्ध है। इसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष की कैद (पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकने वाली) और जुर्माना के प्रावधान है। ब्यूरो