संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर 24 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीसी पार्थ गुप्ता ने एडीसी नवीन आहूजा को निर्देश दिए कि योजना के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी वार्डों में और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों में उन लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाए, जिनका पंजीकरण किसी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्या के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।
डीसी गुप्ता ने बताया कि शिविर इंचार्ज बीडीपीओ जगाधरी व नोडल अधिकारी एसडीएम जगाधरी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय जगाधरी में, शिविर इंचार्ज डीईटीसी (सेल्स एंड टैक्स) व नोडल अधिकारी उप नगर आयुक्त यमुनानगर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन दमकल कंद्र यमुनानगर में, शिविर इंचार्ज डीईटीसी (सेल्स एंड टैक्स), जगाधरी व नोडल अधिकारी नगराधीश के नेतृत्व में नगर निगम जगाधरी कार्यालय में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ, रादौर व नगर पालिका रादौर सचिव व नोडल अधिकारी एसडीएम रादौर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन कार्यालय बीडीपीओ, रादौर में होगा।
शिविर इंचार्ज बीडीपीओ सरस्वतीनगर व नोडल अधिकारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के नेतृत्व में बीडीपीओ कार्यालय सरस्वतीनगर, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ साढौरा, सचिव नगर पालिका साढौरा व नोडल अधिकारी एसडीएम व्यासपुर के नेतृत्व में बीडीपीओ कार्यालय साढौरा में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ व्यासपुर व नोडल अधिकारी एसडीएम व्यासपुर के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय व्यासपुर में होगा।
वहीं शिविर इंचार्ज बीडीपीओ छछरौली व नोडल अधिकारी एसडीएम छछरौली के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय छछरौली में, शिविर इंचार्ज बीडीपीओ प्रतापनगर व नोडल अधिकारी एसडीएम छछरौली के नेतृत्व में शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय प्रतापनगर में किया जाएगा।
योजना की पात्रता के मानदंड
डीसी ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि वह पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो तो लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, यह लाभ अतिरिक्त रूप से लिया जा सकता है। आयकर दाता महिला योजना के लिए अपात्र होगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
डीसी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी एप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन किया जा सकता है, जो एंड्रायड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो), परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदिका का बैंक खाता आवश्यक है।