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जिले में 31 दिसंबर तक बढ़ी धारा-144

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नोएडा। जिले में 31 दिसंबर तक धारा-144 बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में जारी शासनादेश और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस, नववर्ष समेत अन्य अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने की आशंका के कारण धारा-144 बढ़ाई गई है।
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उन्होंने बताया कि मास्क व सामाजिक दूरीी के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि की मनाही है। किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां व अन्य सभाएं बिना अनुमति के नहीं होंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स में बगैर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए कोई गतिविधि नहीं होगी। स्टेडियम आदि में 50 फीसदी से अधिक की संख्या पर रोक रहेगी। स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है।
कोई भी व्यक्ति शस्त्र व लाठी डंडा लेकर नहीं घूमेगा। समाज को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी प्रकार के ऑडियो, वीडियो, कैसेट व सीडी को बेचा व चलाया नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं होगी।
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