- अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया मना कर
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी पति विपिन भाटी की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया।
मालूम हो कि 21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति विपिन भाटी पर निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप है। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी। आरोप है कि विपिन ने थिनर (ज्वलनशील पदार्थ) डालकर निक्की की जलाकर हत्या की थी। इस मामले पुलिस मृतका की बहन कंचन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजन ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के साथ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने पर निक्की और उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हाई कोर्ट जा सकता है आरोपी: माना जा रहा है कि आरोपी की ओर से जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया जा सकता है। इससे पहले मामले में आरोपी सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।