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Noida News: ढाबा कर्मचारी की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी को मिली राहत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में ढाबा कर्मचारी की गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामले में आरोपी कौशल मिश्रा को अदालत ने जमानत दी है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को राहत दी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौर सिटी-2 स्थित प्रेम कॉम्प्लेक्स में ढाबा संचालक वादी वरुण कौशिक के अनुसार 4 अक्तूबर 2025 की रात नितिन रजौरा अपने साथियों के साथ ढाबे पर पहुंचा और खाना पैक करने को कहा। देर रात होने की वजह से वादी ने मना किया तो नितिन और उसके साथी हमलावर हो गए। वादी तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन हमलावरों ने उसके सहायक नीतू कश्यप को बेरहमी से पीटा। गंभीर चोटों के चलते नीतू की रास्ते में ही मौत हो गई। इसी आधार पर मामला पंजीकृत हुआ।
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आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को केवल सह आरोपी नितिन रजौरा की पुलिस के सामने दिए बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। जबकि यह स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। आरोपी के पास से कोई हथियार या अपराध से जुड़ी वस्तु बरामद नहीं हुई। एफआईआर लगभग 16 घंटे बाद दर्ज हुई। जबकि थाने की दूरी महज 8 किमी है। देरी का कारण एफआईआर में दर्ज नहीं है। वादी की घटना स्थल पर मौजूदगी पर संदेह है क्योंकि उसने अपनी ही चोटों का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। एफआईआर में हथियार का विवरण नहीं है। न उस अस्पताल का नाम है जहां पीड़ित को ले जाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं है। सह आरोपी के बयान को छोड़कर कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। विवेचना प्रचलित है। इसलिए आरोपी को जमानत दी है।
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