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Noida News: दिव्यांग की अनुकंपा नियुक्ति खारिज करने पर पुलिस को फटकार

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने पर दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। अदालत ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए रिक्ति न होने का बहाना बनाकर उम्मीदवारी खारिज करना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 75 प्रतिशत शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति, उचित समायोजन और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। मामला 1978 से दिल्ली पुलिस में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में तैनात एक कर्मचारी की 2013 में मृत्यु के बाद उनके 75 प्रतिशत दिव्यांग पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है। स्क्रीनिंग कमेटी ने एमटीएस श्रेणी में दिव्यांग कोटे की रिक्ति न होने का हवाला देकर आवेदन खारिज कर दिया था। ब्यूरो
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