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वीसी से गवाही का आदेश वकीलों के साथ विश्वासघात: कांग्रेस

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नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली पुलिस के चार सितंबर को जारी हुए उस आदेश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें पुलिस के फॉर्मल गवाहों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में गवाही देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे वकीलों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चोट है।
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देवेन्द्र यादव ने कहा कि धारा 530 बीएनएसएस में पुलिस गवाहों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश करने की इजाजत जरूर है, लेकिन अदालत में गवाह की प्रत्यक्ष मौजूदगी ही न्याय की गारंटी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही ओपन कोर्ट सिस्टम को कमजोर करेगी और निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक में दिए गए आश्वासन के विपरीत है। कांग्रेस के लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार ने भी इस आदेश का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पहले ही 13 अगस्त 2025 के दिल्ली सरकार के आदेश को लेकर वकील हड़ताल पर थे और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि इस पर रोक लगाई जाएगी। मगर चार सितंबर का नया पत्र पूरी तरह उस समझौते के खिलाफ है। ब्यूरो
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