फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिल्डर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने थापरहोम्स बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि बिल्डर बीके धींगरा ने प्लॉट बुक कराने के बाद भी निवेशक को न तो कब्जा दिया और न ही रकम वापस की। परेशान होकर निवेशक विजय ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले में कोर्ट ने बीटा-2 कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अधिवक्ता अनुज नागर ने बताया कि दादरी के मथुरापुर निवासी विजय सिंह ने थापरहोम्स प्राइवेट लिमिटेड के ईकोटेक-1 स्थित प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपये का प्लॉट बुक कराया था। कुल 28 लाख रुपये विजय ने दे दिए। यह डील अल्फा-एक स्थित बीके धींगरा के दफ्तर पर हुई। विजय को बाद में पता चला कि थापरहोम प्राइवेट लिमिटेड दूसरी कंपनी डीएम ईकोटेक प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित हो गई है, जिसके बाद बीके धींगरा ने पीड़ित का फोन उठाया बंद कर दिया। विजय ने कई अन्य लोगों से कहलवाया कि उसका प्लॉट उसे दे दिया जाए, लेकिन कंपनी मालिक बीके धींगरा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
आरोप है कि उन्होंने 28 लाख रुपये वापस मांगे तो कंपनी मालिक ने धमकी दी। आरोप है कि बीके धींगरा फर्जी कंपनी बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। जिले के अलावा कई अन्य बाहरी लोगों के साथ भी उसने ठगी की है। कोर्ट ने बीके धींगरा के खिलाफ थाना बीटा-2 को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें