नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती को अति महत्वपूर्ण बताते हुए बिना किसी बाधा के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पी एस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव को 22 अगस्त को कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने भर्ती को पदों के आधार पर करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने कहा, इन कर्मचारियों की भर्ती दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के शुरू की जाए और परिणाम घोषित होने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके अन्य पदों की भर्ती की प्रतीक्षा किए बिना नियुक्तियां की जाएं।अदालत 2017 में शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजधानी के सरकारी अस्पतालों में गंभीर देखभाल की कमी का आरोप लगाया गया था। संवाद