-दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने लिया फैसला, अधिसूचना जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बजाय गेट नंबर 18 के अंदर एक विशेष क्षेत्र को छात्रों के लिए विरोध और विचार-विमर्श का निर्धारित स्थान घोषित किया गया है।
मुख्य प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद असद मलिक की तरफ से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की रिट याचिका में 9 अगस्त, 2017 के आदेश के तहत यह कदम उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, गेट नंबर 18 के अंदर का निर्धारित क्षेत्र छात्रों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने, भावनाओं को व्यक्त करने और लोकतांत्रिक तरीके से खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देगा, लेकिन इसके लिए प्रॉक्टर कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय परिसर के सभी अन्य क्षेत्रों को इन उद्देश्यों के लिए ‘प्रवेश निषेध’ घोषित कर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।