थाना फेज-2 क्षेत्र में 28 नवंबर 2025 की रात में हुई वारदात
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से नाराज होकर युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी कृष्ण कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।
मामला थाना फेज-2 क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वारदात 28 नवंबर 2025 की रात की है। वादी ने तहरीर में बताया है कि कृष्ण कुमार उसकी बहन से प्रेम करता था और लगातार उस पर शादी का दबाव बना रहा था, जबकि वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि वारदात वाले दिन युवक याकूबपुर स्थित उसके कमरे पर पहुंचा और युवती पर गोली चला दी। इसके बाद सेक्टर-137 स्थित एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी बहन की मौत हो गई।
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी को उसके मूल निवास बिहार से 5 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी व मृतका एक ही मकान में रहते थे, लेकिन मृतका से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं था। उसे फंसाया गया है। आरोपी के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस की ओर से दिखाई गई बरामदगी को मनगढ़ंत बताया।