नोएडा। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जहां प्राधिकरण के अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। सोमवार को प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह की अगुवाई ने टीम ने ग्रुप हाउसिंग का निरीक्षण शुरू किया। इस दौरान चार सोसाइटियों में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही की बात सामने आई। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही ओएसडी ने सूची जारी करके स्पष्ट किया है कि कूडे़ का निस्तारण नहीं करने पर विभिन्न श्रेणी के लोगों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को सेक्टर-50 की चार सोसाइटी का निरीक्षण किया। एक भी सोसाइटी में गीले कूड़े का निस्तारण नहीं मिला। टीम ने इन सभी को प्लांट लगाने का समय निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किया। ओएसडी ने बताया कि सेक्टर-50 की मेघदूतम सोसाइटी, ओमेक्स ट्विन टावर, महागुन मैपल और आम्रपाली इडेन पार्क का निरीक्षण किया गया। इनमें कूड़े की छंटनी तो पाई गई, लेकिन गीले कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था परिसर के अंदर नहीं थी। नियम के मुताबिक, प्राधिकरण 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। फिलहाल सोसाइटियों को नोटिस जारी कर गीले कूडे़ का निस्तारण शुरू करने के लिए कहा गया है। सभी सोसाइटियों ने अलग-अलग समय मांगा है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को भी प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर-75 की एपेक्स एथना सोसाइटी का निरीक्षण किया था। इस सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया गया है।
प्राधिकरण वसूलेगा जुर्माना
आरडब्ल्यूए - 10 हजार
मार्केट एसोसिएशन - 20 हजार
होटल - 50 हजार
रेस्तरां - 20 हजार
निर्माता/ब्रांड मालिक - एक लाख
निर्माता/ब्रांड मालिक/मार्केटिंग कंपनी - 50 हजार
औद्योगिक इकाई - एक लाख