पडरौना। अपर न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने वर्ष 2024 में हनुमानगंज थाना क्षेत्र के हनुमानगंज मंदिर टोला में विवाहित की हत्या के मामले में दोषी मिलने पर शुक्रवार को पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वादी हनुमानगंज के बोधिछपरा निवासी भगमनियां देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने छह वर्ष पहले बेटी शोभा की शादी हनुमानगंज मंदिर टोला निवासी जनार्दन चौधरी से की थी। शादी के बाद से बेटी का पति जनार्दन बाइक की मांग कर रहा था।
इसका विरोध करने पर बेटी को प्रताड़ित करता था। उसी को लेकर उसने चार जनवरी 2024 की शाम करीब चार बजे बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को पंखे से लटका दिया। कुछ देर बार शव का अंतिम संस्कार करने जा रहा था।
सूचना पर मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए जनार्दन चौधरी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।