पुलिस पर फायरिंग के दोषी को तीन साल की सजा
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने पुलिस पर फायरिंग के मामले में सुनपुरा गांव निवासी आबिद को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 45 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना इकोटेक-3 पुलिस ने 2022 में वांछित बदमाश आबिद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एटीएस गोल चक्कर के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान आरोपी ने भागने के दौरान मिलेनियम स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर पुलिस पर फायरिंग की थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया था। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और फरीदाबाद से चोरी की बाइक बरामद हुई थी। इसके बाद से वह जेल में था। पुलिस की ओर से मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। ब्यूरो