पार्क में बेंच पर सोने के लिए विवाद के बाद चाकू मारकर की थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने ई-रिक्शा चालक की हत्या में मामले में राजेंद्र थापा उर्फ नेपाली को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सितंबर 2022 में महिला पार्क सेक्टर-5 हरौला के पास नेपाल के जिला साइना मैना के वुटल थाना के वुटल गांव निवासी राजेंद्र ने रिक्शा चालक मिंटू पर चाकू से हमला किया था। वह भी ई-रिक्शा चलाते थे। मिंटू रोजाना रिक्शा चलाने के बाद पार्क में ही सो जाते थे। बेंच पर सोने को लेकर उनका राजेंद्र के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद राजेंद्र ने मिंटू पर चाकू से हमला कर दिया था।
करीब तीन साल तक चले मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र थापा को दोषी करार दिया। उसके अधिवक्ता ने कम सजा की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की थी। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।