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Noida News: छेड़छाड़ के विरोध में हत्या पर 4 दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 12 Nov 2025 02:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले महिला की हत्या करने वाले नगला खोखन निवासी चार लोगों को एफटीसी प्रथम के जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 43-43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने एकतरफा प्यार का विरोध करने पर घर में घुसकर महिला की हत्या करके उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया था। सजा सुनाने के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव की नरायन देवी 10 अगस्त 2020 की रात बेटी के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। रात दो बजे घर में घुसकर नगला खोखन के रहने वाले नंदकिशोर उर्फ सिंंटू, हरिभान उर्फ बाबा, सुभनेश उर्फ गल्फू तथा जगवीर ने धारदार हथियारों से हमला करके नरायन देवी की हत्या कर दी। बचाने पर उनकी पुत्री को जानलेवा हमला करके घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सैफई में भर्ती कराया गया। नरायन देवी के पति राकेश ने रिपोर्ट में बताया कि नंदकिशोर उनकी बेटी से एकतरफा प्यार करता था। पत्नी के विरोध पर नंदकिशोर ने हरिभान उर्फ बाबा, सुभनेश उर्फ गल्फू तथा जगवीर ने पत्नी की हत्या के बाद बेटी को घायल कर दिया था।
पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। अभियेाजन पक्ष की ओर से वादी, घायल सहित आठ गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्य और गवाही के आधार पर चारों दोषियों को एफटीसी प्रथम के जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 43-43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घायल को मोबाइल फोन देने का किया था प्रयास
घायल युवती ने न्यायालय में गवाही में बताया कि नंदकिशोर एकतरफा प्यार करता था। उसने मां की हत्या से 15 दिन पहले गांव के रास्ते में जबरन मोबाइल फोन देने की कोशिश की थी। उसने इसकी शिकायत अपनी मां से की थी। मां ने नंदकिशोर को इसके लिए कई लोगों के सामने जलील किया था। इससे नंदकिशोर ने खुद को अपमानित महसूस करके सबक सिखाने की धमकी दी थी। इसके बाद घर में घुसकर मां की हत्या करने के बाद उस पर जानलेवा हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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