फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: एनडीपीएस मामले में 48 दिनों के कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में अभियुक्त को 48 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अभियुक्त, जहूर अहमद शेख ने अपराध स्वीकारोक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि उसने पहली बार अपराध किया है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला है। स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है। भविष्य में अपराध न दोहराने और अदालती शर्तों का पालन करने का वादा किया।
विज्ञापन

न्यायालय ने अभियुक्त को उसके अपराध स्वीकारोक्ति के दंडात्मक परिणामों से अवगत कराया, लेकिन अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने पर जोर दिया। न्यायालय ने लोक अभियोजक और अभियुक्त के वकील, दोनों को सुना और अभियुक्त के अपराध स्वीकारोक्ति के समर्थन में उसका बयान भी दर्ज किया।

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित पदार्थ रखने की बात स्वीकार की और अपराध को दोबारा न दोहराने का वचन दिया। अभियुक्त की 48 दिनों की हिरासत, उसके प्रथम बार अपराधी होने की स्थिति और उसकी स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उदार रुख अपनाया।
विज्ञापन


जहूर अहमद शेख को उसके इकबालिया बयान के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत दोषी ठहराया गया। उसे 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसमें एक महीने के साधारण कारावास की सजा शामिल है ।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें