नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दो महत्वपूर्ण गवाहों की क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) को स्थगित कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश डॉ. विशाल गोगने ने मामले को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कर दिया कि मुख्य परीक्षा के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों पर आपत्तियां बाद में ही सुनी जाएंगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने गवाह सुनिल कुमार जैन और मोहित सेठी से जिरह की। ये गवाह घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और टेंडर प्रक्रिया के बारे में बयान दे चुके हैं। आरोपियों के वकीलों ने दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि ये आपत्तियां तभी सुनी जाएंगी जब इन गवाहों को जिरह के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। संवाद