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Noida News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
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1.20 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, जमा नहीं करने पर भुगतना होगा 14 माह का अतिरिक्त कारावास
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति सूरज निवासी आजमगढ़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला थाना सेक्टर-58 नोएडा से संबंधित है, जिसमें सूरज पर अपनी पत्नी अंजली (22) की हत्या करने और उसके बाद कमरे पर ताला बंद कर फरार होने का आरोप है। वादी द्वारा मुकदमा द्वारा दर्ज कराया गया था कि अंजली अपने पति सूरज के साथ गांव बिशनपुरा सेक्टर 58 में रहती थी। पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और घटना से एक सप्ताह पहले से उनके कमरे का ताला बंद था। 9 जनवरी 2023 को मकान के आसपास रहने वालों ने अंजली के कमरे से तेज बदबू आने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर गई तो देखा कि अंजली का शव कमरे में फूला हुआ पड़ा था और आसपास खून व बदबू थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि झगड़े के बाद सूरज ने अंजली की हत्या की और कमरे को बंद करके फरार हो गया। पुलिस जांच में पता चला था कि आरोपी ने अपनी पत्नी की तवे से प्रहार करने के बाद अन्य चोट पहुंचाने के साथ गला घोटकर हत्या की थी। मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 302 हत्या और 201 (साक्ष्य मिटाने) का दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से मामले में आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कम सजा की मांग की गई थी। अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की है।
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